पंचकूला :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आईजी ट्रैफिक श्री हरदीप सिंह धुन के निर्देशानुसार सभी जिलो लेंन चेंज व अंडर एज ड्राईविंग करनें वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया हुआ है
इसके अलावा विशेषकर अडंर एज ड्राईविंग करनें वाले वाहन चालको के चेकिंग करके मोटर वाहन अधिनियम 1988 के 8 व्यक्तियो के चालान काटे गये इसके अलावा ट्रैफिक नियमों बिना हेल्मेट, बिना सीट बेल्ट तथा गल्त रास्तो का प्रयोग करना , वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, सार्वजनिक स्थान पर वाहन को पार्क करना इत्यादि नियमों की उल्लंघन करनें वालें करीब 133 वाहन चालको पर जुर्माना किया गया ।एसीपी ट्रैफिक श्रीमति ममता सौदा नें बताया कि यातायात नियमों के अनुसार, मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 16 से 18 वर्ष तक की उम्र के छात्र-छात्राएं 50 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के दो पहिया वाहन ही चला सकते हैं और 15 वर्ष या उससे कम उम्र के छात्र-छात्राएं इन वाहनों को भी नहीं चला सकते । लेकिंन कई बार देखा जाता है कि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है इसलिए सभी माता-पिताओं से अपील है कि वे अपनें बच्चो को 18 वर्ष की आयु के बाद ड्राईविग लाईसेंस बनवानें के बाद ही वाहन चलानें की इजाजत दें ।