रागा न्यूज़, चंडीगढ़ -पटियाला की केंद्रीय जेल के अधीक्षक चाहें तो रोडरेज के केस में एक साल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सभी दोषियों के लिए उपलब्ध सामान्य छूट के आधार पर 19 फरवरी के बाद कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं।नियमों के मुताबिक नवजोत सिद्धू को जेल फैक्ट्री में काम करने के लिए 60 दिन और अच्छे व्यवहार के लिए 30 दिन की छूट मिल सकती है। यह शक्तियां जेल अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में हैं। वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिल्ट को रिहा कर सकते हैं।
हालांकि जेल विभाग के अधिकारी सिद्धू की रिहाई के समय को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिद्धू को जेल में अपने काम और अच्छे व्यवहार के दिनों को जोड़कर 90 दिनों की छूट मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद 20 मई को उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। 90 दिनों की छूट ने उन्हें 19 फरवरी से रिहा होने के योग्य बना दिया है। इससे पहले पिछले महीने भी उनकी रिहाई की खबरें आई थीं, लेकिन उन्हें राज्य और केंद्र की योजनाओं के तहत विशेष छूट नहीं मिल सकी थी।