PAN Card को कूड़े में फेंकने से बचाना है तो 87 दिन के अंदर कर लें ये काम, आयकर विभाग ने दी आखिरी चेतावनी

Income Tax Department ने पैन (Permanent Account Number) कार्ड होल्डर्स के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है. अगर आपने 31 मार्च, 2023 तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा.

PAN Card: आयकर विभाग ने उन पैन (Permanent Account Number) कार्ड होल्डर्स के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अब तक उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है. ताजा एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो वह बेकार हो जाएगा. वे लोग इस तारीख के बाद अपना पैन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आईटी एक्ट के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो वह बेकार हो जाएगा. 1 अप्रैल, 2023 से वह काम नहीं करेगा. हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट मिली हुई है. असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के लोगों को इससे छूट मिली है. इसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें भी छूट मिली हुई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2023 की है.